अपराध का जो मामला हाल ही में सामने आया है वह मध्यप्रदेश के ग्वालियर का है. इस मामले में कुटुंब कोर्ट में एक बहुत ही हैरान कर देने वाले मामले की सुनवाई हो रही है. जी दरअसल कुछ महीने पहले एक आदमी ने अपनी पत्नी से अदालत में तलाक के लिए आवेदन किया था और इस तलाक के पीछे का कारण बताया गया था तीसरा बच्चा. जी दरअसल इस मामले में पति ने कहा है कि ''जब मैं पिछले 1 साल से अपनी के बीवी के साथ नहीं रह रहा हूं तो यह बच्चा कैसे हो सकता है.'' वहीं इस मामले में कोर्ट में दायर की गई अर्जी पर जज भी बहुत हैरान हो गए क्योंकि तीसरे बच्चे के जन्म होने के बाद पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा था. वहीं कोर्ट में पति कह रहा था कि ''उसकी पत्नी 1 साल से उससे दूर दूसरे शहर में रह रही थी. तो ऐसी स्थिति में तीसरे बच्चे का जन्म कैसे हो सकता है. यह बच्चा उसका नहीं है.'' इसी के साथ पत्नी अदालत में जज के सामने पति के आरोपों को गलत ठहरा रही थी और पत्नी का कहना है कि ''यह बच्चा उसके पति से ही मिला है.'' वहीं अदालत ने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने के आदेश दिए थे और कोर्ट ने कहा है कि, ''तीसरे बच्चे और पति दोनों का ही डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा.'' वहीं डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में पत्नी यह दावा कर रही थी कि ''यह बच्चा उसके पति से ही है यह बात बिल्कुल सच साबित हुई है.'' वहीं इस मामले में अदालत ने चेतावनी दी है कि ''यदि इस महिला को किसी भी प्रकार की परेशानी हुई तो पति के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा.'' बिहार में युवक की हत्या, परिजनों ने लगाया मॉब लिंचिंग बिहार की लंबी दूरी की ट्रेनों पर अब रखी जाएगी कड़ी नज़र, सरकार ने किया ये बंदोबस्त सीएम योगी के पुलिस को सख्त निर्देश, कहा- सिपाही के हाथ में डंडे की जगह मोबाइल दिखे तो....