छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है यहाँ प्रेम विवाह के पश्चात् पति ने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया था। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत तकरीबन डेढ़ वर्ष पहले हुई इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाले पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश देवलिया के अदालत ने अपराधी को आजीवन कारावास समेत एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने खबर देते हुए बताया, 23 अक्टूबर 2021 को पुलिस चौकी जिला चिकित्सालय छतरपुर से मृतका नेहा कोरी पत्नी कौशल कोरी उम्र 20 साल के मृत अवस्था में लाने विषयक तहरीर पर थाना सिविल लाइन में मर्ग कायम कर जाँचमें लिया गया। मृतिका के नवविवाहिता होने से जांच नगर पुलिस अधीक्षक लोकेन्द्र सिंह द्वारा की गई। तहकीकात के चलते मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मृतक नेहा कोरी की मृत्यु नुकीली धारदार वस्तु से पेट में आई चोटों के कारण होना लेख था। तहकीकात के चलते मृतका की मां निर्मला कोरी द्वारा बताया गया, 12 मई 2020 को उसकी उसकी लड़की नेहा कोरी को अपराधी कौशल उर्फ हल्के कोरी भगा कर ले गया था। लगभग डेढ़ दो महीने पहले नेहा ने फोन से बताया था कि वह कौशल कोरी के साथ नरसिंहगढ़पुरवा में किराए के मकान में रहती है। 22 अक्टूबर 2021 की रात में कौशल कोरी ने मोबाइल से बताया कि लड़की नेहा को देखना हो तो आ जाओ, वह बेड से गिर गई है। तब दूसरे दिन करीब 11 बजे नेहा को देखने गई थी। नेहा पंलग पर लेटी थी, उसके पेट में पट्टी चिपकी थी। पूछने पर नेहा ने कहा था कि पति कौशल कोरी पहले खूब चाहता था, जब से बच्ची हुई है उसके साथ मारपीट करता है। रात में लड़ाई झगड़ा कर उसके साथ मारपीट की है तथा जान से मारने की नियत से पेट में कोई नुकीली चीज मार दिया है। उपचार कराने ले गया था, डाक्टर ने पेट में टांका लगा कर पट्टी बांधी है। कौशल के घरवालों के आ जाने की वजह से नेहा ने और कुछ नहीं बताया था, फिर शाम लगभग 7:30 बजे दामाद कौशल कोरी ने फोन से बताया कि नेहा को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले गए, जो खत्म हो गई है। तहकीकात के चलते अन्य साक्षियों के भी कथन लिए गए थे। संपूर्ण जांच पर यह पाया कि कौशल कोरी द्वारा किसी नुकीली वस्तु से चोट पहुंचाई गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर को सही जानकारी एवं पुलिस को सही सूचना न देकर घटना स्थल को मिटाकर साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश किए पाए जाने पर थाना सिविल लाइन में अपराधी कौशल कोरी के खिलाफ भादवि की धारा- 302 और 201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के चलते पूछताछ में अपराधी द्वारा नेहा के पेट में चाकू मारना स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू को घर में बिस्तर के नीचे छिपाकर रखना बताया। अपराधी से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अपराधी कौशल कोरी के खिलाफ अभियोग पत्र अदालत में पेश किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा मामले को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। मामले के अनुसंधान में लोकेन्द्र सिंह सीएसपी और राजकुमार तिवारी एसआई की अहम भूमिका रही है। अभियोजन की तरफ से डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह अदालत में पेश किए। विचारण के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश देवलिया के अदालत ने अपराधी कौशल कोरी को धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में भड़की भीषण आग, दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर क्या कर्नाटक में हिजाब पहनकर परीक्षा दे पाएंगी छात्राएं ? शिक्षा मंत्री ने कर दिया ऐलान VIDEO! अचानक फट गई सड़क और फिर जो हुआ उसे देखकर दंग रह जाएंगे आप