प्रतापगढ़: बीते कई दिनों से जुर्म का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद से लोगों में इस बात का डर पनपता जा रहा है. जंहा इस बात को लेकर हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आज के समय में हम अपने घरों में सुरक्षित है या नहीं. वहीं आज हम आपके लिए एक ऐसा केस लेकर आए है जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग हिल उठेगा. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के अपर जिला सत्र न्‍यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेलहरा हिरऊ का पुरवा निवासी राम लखन को अपनी पत्‍नी का गला दबाकर हत्‍या करने और शव जलाने का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन के अनुसार 12 जून 2016 को राम लखन ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी पत्‍नी अमरावती ने आग लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली और पत्नी को बचाने के दौरान उसका हाथ झुलस गया है. पुलिस ने शव को पोस्‍टमार्टम के लिए जिला अस्‍पताल भेजा जहां परीक्षण में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई और सुनवाई के दौरान बच्‍चों ने बयान दिया कि उनके पिता ने मां की गला दबाकर हत्‍या की और शव जला दिया था. जिसके बाद दोष सिद्ध हो जाने के बाद अदालत ने आरोपी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. निकिता मर्डर केस में बोले स्वामी रामदेव- बल्लभगढ़ कांड के हत्यारों को चौराहे पर दी जानी चाहिए फांसी इस नाम से भी जाना जाता है करवाचौथ का दिन हिमाचल में कोरोना से हुई 3 और मौतें