पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से कर दिया मना तो पति ने उठा लिया ये खौफनाक कदम

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में चौंकाने देने वाली घटना हुई। यहां पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से मना किया, तो पति ने उसके साथ जबरदस्ती की। पुलिस ने बताया कि पति ने पहले पत्नी के सिर पर लोटा मारा। फिर उसका मुंह दबाकर जबरन संबंध बनाए, जिससे महिला की जान चली गई। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के चलते पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मौके से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। तत्पश्चात, मृतक महिला के पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। इस के चलते उसने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए।

वही इस मामले पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने कहा कि अपराधी पंचराम भोय ने होली के दिन शराब के नशे में पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। लेकिन, पत्नी ने मना कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच विवाद आरम्भ हो गया। पति ने लोटा फेंककर पत्नी के सिर पर मारा। इससे उसे मामूली चोट आई तथा वह पति से नाराज होकर खेत की ओर चली गई। शराब के नशे में पति भी अपनी पत्नी के पीछे-पीछे खेत की ओर गया। वहां उसने पत्नी को पकड़कर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया।इसके चलते नाराज पत्नी चिल्लाने लगी, तो उसका मुंह दबा दिया। दम घुटने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।   

अपराधी ने पुलिस को बताया कि जब उसने पत्नी को हिलाकर देखा, तो वह पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। इसके चलते वह अपनी मृत पत्नी को मौके पर छोड़कर चुपचाप घर जाकर सो गया। पुलिस ने बताया कि दूसरे दिन प्रातः जब बेटे अशोक ने पिता से मां के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि मां पड़ोस में कीर्तन में गई होगी। फिर अपराधी ने फिल्मी स्टाइल से इस घटना को छुपाने का प्रयास किया। तत्पश्चात, 9 मार्च की प्रातः 6 बजे खेत में शौच गया और पत्नी की लाश देखकर हल्ला मचाने लगा एवं घटना की खबर पुलिस को दी। खबर प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की तहकीकात आरम्भ की। मौके से पुलिस को कई सूबत प्राप्त हुए, जिससे पता चल रहा था कि यह मामला हत्या का है। पूछताछ के चलते पुलिस को पंचराम पर कुछ शक हुआ। आरम्भ में तो वह महिला की मौत के मामले में अपना हाथ होने से मना करता रहा। लेकिन, पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया तथा सिलसिलेवार तरीके से घटना का खुलासा करता चला गया। पुलिस ने IPC की धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अपराधी को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश करने के पश्चात् जेल भेज दिया। 

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