हैदराबाद: ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन (GHMC) के चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन में AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना भाजपा इकाई के प्रमुख बांदी संजय के खिलाफ मामले दर्ज किए गए है। एसआर नगर के पुलिस निरीक्षक के. सईदुलु ने कहा कि दोनों के खिलाफ IPC की धारा 505 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। दरअसल, AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को यह कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि क्या हुसैन सागर झील के तट पर बनीं पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और TDP के संस्थापक एनटी रामाराव की 'समाधियां' वहां से हटाई जाएंगी। उन्होंने जलाशय के पास रह रहे गरीब लोगों को हटाने के अभियान पर सवाल खड़े करते हुए यह बात कही थी। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) के चुनाव के लिए प्रचार के तहत एक रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। भाजपा ने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को अनुचित करार देते हुए उनसे माफी मांगने को कहा है। अकबरुद्दीन ने पूछा कि क्या तालाब के पास एक गरीब आदमी के घर को जमींदोज़ करने के लिए आने वाले नगर निगम अधिकारियों को दिवंगत नेताओं की समाधियों के साथ ऐसा करने की हिम्मत होगी ? उन्होंने दावा किया कि हुसैन सागर झील का किनारा 4,700 एकड़ में फैला था, जब इसे हुसैन शाह वली ने बनवाया था, मगर अब यह 700 एकड़ में भी नहीं रह गया है। ईरान ने ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक की हत्या में इज़राइल को बताया ' कट्टर दुश्मन ' जम्मू कश्मीर DDC चुनाव: प्रथम चरण की वोटिंग जारी, 11 बजे तक 22 फीसद मतदान दर्ज केंद्र की 'दबाव की राजनीति' से नहीं डरती शिवसेना