नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दौरान भड़के दंगों के दौरान खुफिया विभाग IB अधिकारी अंकित शर्मा की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ताहिर हुसैन सहित 11 लोगों पर अंकित शर्मा का अपहरण और हत्या का मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी, 2020 में भड़की हिंसा के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने हाल ही में पारित किए गए आदेश में कहा है कि सभी तथ्यों को देखने से पहली नजर में ऐसा लगता है कि (तत्कालीन AAP पार्षद) ताहिर हुसैन लगातार भीड़ पर निगरानी रखकर उसे भड़का रहा था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि ताहिर हुसैन ये चीजें एक समुदाय (हिन्दु) के लोगों, संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए कर रहा था। कोर्ट ने ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, समाज में दुश्मनी पैदा करने समेत कई धाराओं में केस चलाने के आरोप तय किए हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान 27 फरवरी, 2020 को इलाके के चांदबाग के एक नाले से अंकित शर्मा की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि, अंकित शर्मा के शरीर पर चाक़ू और धारदार हथियारों से 400 से अधिक वार किए गए थे, इतने निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई थी। दिल्ली के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब इस रूट पर चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, जानिए क्यों कर रहे थे विरोध ? 'बनिया से मन भर गया, अब महतो..', सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने पर राबड़ी देवी का जातिवादी बयान