नई दिल्ली : इन दिनों नोटबन्दी से लोग बेशक परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर ऐसी भी है जिसे जानकर वे कर्मचारी खुश हो जाएंगे जिनके निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते में जमा धन पर अब सरकार ब्याज देगी, लेकिन यह ब्याज केवल उन्हीं खातों पर मिलेगा जो 36 महीने या इससे भी पुराने हैं. गौरतलब है कि 2011 से लेकर अब तक पीएफ के निष्क्रिय खातों पर ब्याज नहीं मिलता था, यदि 36 महीनों में किसी पीएफ खाते में कोई योगदान नहीं किया गया है तो उन्हें निष्क्रिय खातों की सूची में गिना जाता था. इस कारण इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता था. इस बारे में 11 नवम्बर को अधिसूचना जारी कर श्रम मंत्रालय ने खुलासा किया है कि 55 वर्ष की आयु के बाद रिटायरमेंट लेने वालों या फिर हमेशा के लिए विदेश बस जाने वालों' के खातों को निष्क्रिय माना जाएगा. इसका सीधा सा मतलब यह है कि 58 वर्ष की आयु तक पीएफ खातेदार के खाते निष्क्रिय नहीं माने जाएंगे और इन पर ब्याज मिलता रहेगा केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के अनुसार देशभर में इन 'निष्क्रिय खातों' में 42 हजार करोड़ रुपया पड़ा है, जिस पर चालू वर्ष में 2015-16 में ब्याज दरें 8.8 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है. निष्क्रिय ईपीएफ खातों पर ब्याज देगी सरकार