15 मिनट से अधिक लेट हुए तो कटेगा आधे दिन का वेतन ! केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का सख्त आदेश

नई दिल्ली: हम भारतवासियों में ये आम धारणा है कि सरकारी कर्मचारी अक्सर देर से दफ्तर पहुंचते हैं, चाय पीने और बातचीत करने में काफी समय बिताते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं और फिर जल्दी चले भी जाते हैं। इस लंबे समय से चली आ रही समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 2014 में सुधार लागू किए थे, जिसमें शुरुआत में सफलता भी मिली। हालांकि, कोविड के आने से कुछ कर्मचारी फिर से पुरानी आदतों में फंस गए।

हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बीच समय की पाबंदी की जरूरत दोहराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को समय पर आना और जाना चाहिए। 15 मिनट की छूट अवधि की अनुमति है, लेकिन इससे अधिक देरी के लिए या तो आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन करना होगा या आधे दिन के वेतन की कटौती का सामना करना होगा। अगर कर्मचारियों को देर होने की आशंका है, तो उन्हें अपने वरिष्ठों को पहले से सूचित करना चाहिए। DoPT ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है, एक ऐसी प्रथा जिसे कोविड लॉकडाउन के बाद से कई लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। आम तौर पर, केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करते हैं, लेकिन कर्मचारियों के देर से आने और जल्दी चले जाने की शिकायतें मिली हैं, जिससे जनता को असुविधा होती है।

कुछ वरिष्ठ अधिकारी, जो अपने शेड्यूल का पालन करने का दावा करते हैं और अक्सर शाम 7 बजे तक या सप्ताहांत पर घर से काम करते हैं, उन्हें लगता है कि यह नीति अनुचित है। उनका तर्क है कि उनके अतिरिक्त घंटों और ऑनलाइन काम करने के बावजूद, उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है और अभी भी मामूली देरी के लिए दंड के अधीन हैं। इन अधिकारियों का मानना ​​है कि सरकार को इन नियमों को लागू करते समय उनके विस्तारित प्रयासों और कार्यभार पर विचार करना चाहिए।

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