तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार, पुलिस विभाग और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) को हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) गणेश की मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया। और आदेश का पालन करने को कहा। उच्च न्यायालय हुसैन सागर में गणेश और देवी दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने के लिए वकील मामिदी वेणुमाधव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया। उन्होंने आगे कहा, "प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी गणेश प्रतिमाओं को तालाबों में विसर्जित कर देना चाहिए।" चंद्रबाबू गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल हुए: हर धर्म और धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, जो एक संवैधानिक अधिकार है। शांति और समृद्धि तभी संभव है जब सरकारें उसके अनुसार कार्य करें। तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू विनायक चतुर्थी के अवसर पर हैदराबाद के एनटीआर भवन में आयोजित गणेश पूजा में भाग लेते हैं। इस अवसर पर चंद्रबाबू नायडू ने सभी तेलुगु लोगों को विनायक चतुर्थी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव हैदराबाद में विशेष रूप से आयोजित किया जाता है और कहा कि किसी भी शासक ने इस तरह से काम नहीं किया है जिससे इन त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ आयोजित करने में भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इस मौके पर पार्टी कैडर ने चंद्रबाबू का गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने शासकों से धर्मों का पालन करने वालों की भावनाओं का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहारों पर रोक लगाना ठीक नहीं है. लोगों की भावनाओं का पालन करना चाहिए। जनवरी में भारत को मिलेगा सबसे घातक लड़ाकू विमान, बढ़ेगी वायुसेना की ताकत आईएमडी का दावा राजस्थान के कई हिस्सों में हो सकती है झमाझम भारिश जेपी नड्डा बोले- भाजपा ने 6.8 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए, तीसरी लहर में करेंगे मदद