आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकारी क्रय में इंडियन कंपनियों को प्राथमिकता देने के लिए गवर्मेंट ने क्रय नियम में संशोधन किया है। इसके तहत अब गवर्मेंट क्रय के टेंडर में उन्हीं विदेशी कंपनियों को भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा, जिन देशों की गवर्मेंट खरीदारी में इंडियन कंपनियों को आपूर्ति देने का अवसर प्राप्त होता है। वही इस नियम के निर्धारित होने से चीन जैसे देश जो अपने यहां गवर्मेंट डिपार्टमेंट की खरीदारी में सम्मिलित होने के लिए इंडियन कंपनियों को अनुमति नहीं देते हैं, भारत की सरकारी खरीद टेंडर में भाग नहीं ले पाएंगे। वही यह नियम सभी गवर्मेंट डिपार्टमेंट तथा मंत्रालयों के लिए लागू माना जाएगा। डीपीआईआईटी की ओर से जारी तहरीर के अनुसार, इंडियन कंपनियों को सरकारी खरीद में भाग लेने से रोकने वाले देश की कंपनियां केवल उन्हीं आइटम की सरकारी क्रय में भाग ले सकेंगी, जिनकी लिस्ट गवर्मेंट प्रकाशित करेगी। साथ ही नए संशोधित नियम के तहत सालाना 1000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करने वाले डिपार्टमेंट तथा मंत्रालयों को आगे की पांच वर्ष की खरीदारी का अंदाजा अपने पोर्टल पर जारी करना होगा। वही नए नियम के तहत गवर्मेंट कंपनियों को स्थानीय आपूर्ति की सीमा को भी बढ़ाना होगा। नए नियम के अनुसार सरकारी क्रय में यदि कोई विदेशी कंपनी इंडियन कंपनी के साथ भागेदारी करके भाग लेना चाहती है तो उसके बारे में गवर्मेंट अधिसूचना जारी करेगी। साथ ही ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जल्द बिक जाएगी Air India, मोदी सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम निर्मला सीतारमण ने किया निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ाने का आग्रह सोने के चमक पर कोरोना का भी नहीं पड़ा असर, टूटे सारे रिकॉर्ड