अल्‍पसंख्‍यक मामले में SC ने जम्‍मू-कश्‍मीर व केंद्र से रिपोर्ट तलब की

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्‍मू-कश्‍मीर व केंद्र सरकार को राज्‍य में अल्‍पसंख्‍यकों की पहचान कर उन्‍हें लाभ पहुंचाने के मामले में दायर जनहित याचिका को लेकर बैठक बुलाने और रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश्‍ा दिए हैं. बता दे कि मुख्‍य न्‍यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्‍यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने अंकुर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी.

उल्लेखनीय है कि अंकुर शर्मा की याचिका में कहा गया है कि राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं. इसके बावजूद राज्य में 68 फीसदी मुस्लिम लोगों को ही अल्पसंख्यक के तहत लाभ मिल रहे हैं. जबकि सही मायनों में हिंदुओं को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए. यही नहीं याचिका में ये भी कहा गया है कि पिछले 50 सालों से राज्य में अल्पसंख्यकों को लेकर कोई गणना नहीं हुई है और ना ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है. इसलिए अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया जाना चाहिए.

स्मरण रहे कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर व केंद्र सरकार आपस में बैठकर ये तय करें कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं या नहीं. साथ ही इसके तहत उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए या नहीं.

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