नई दिल्ली : गत बुधवार को लोकसभा ने वित्त विधेयक पास होने के साथ ही बजट संबंधी सत्र 2017-18 की प्रक्रिया पूरी हो गई. 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के साथ ही आयकर से जुड़े कुछ खास नियमों में बदलाव हो जाएगा.वित्त विधेयक में कुछ बदलावों को लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी है. आइये जानते हैं ये नए नियम क्या हैं. गौरतलब हैं कि 1. ढाई लाख से 5 लाख रुपये के बीच की आय वालों का टैक्स 10 फीसद से घटाकर 5 फीसदी कर दिया जाएगा. लेकिन जिन आयकरदाताओं की आय 3.5 लाख रुपये से ऊपर है उनके लिए कोई छूट नहीं है.2 50 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों को 10 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा. 3पांच लाख रुपए की सालाना आय (व्यावसायिक इनकम के अलावा) वाले व्‍यक्तिगत करदाताओं के लिए सुविधा के लिए टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए एक पेज का फॉर्म पेश किया जाएगा. 4. राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्‍कीम में निवेश पर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए किसी भी प्रकार का कर लाभ नहीं मिलेगा. 5. यदि सर्च ऑपरेशन के दौरान 50 लाख रुपए से अधिक की अघोषित आय या संपत्ति का पता चलता है तो आयकर अधिकारी पिछले 10 साल के कर मामलों को दोबारा खोल सकते हैं. 6. लांग टर्म गेन के लिए किसी संपत्ति के होल्डिंग पीरियड को 3 साल से घटाकर अब 2 साल कर दिया गया है.7. सरकार ने किराये पर घर देने वालों के कर लाभ में कटौती कर दी है अब नए नियम के मुताबिक खुद के रहने वाले मकान के लिए होम लोन पर ब्‍याज के भुगतान में 2 लाख रुपए पर टैक्‍स कटौती का लाभ मिलेगा लेकिन रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी के लिए करदाता रेंटल इनकम एडजस्‍ट करने के बाद प्रतिवर्ष केवल 2 लाख रुपए पर ही टैक्‍स लाभ हासिल कर सकेगा. 8 प्रतिमाह 50,000 रुपए से अधिक के किराये का भुगतान करने वाले व्‍यक्ति को अब 5 प्रतिशत टीडीएस (स्रोत कर कर) काटना होगा. 9. नेशनल पेंशन सिस्‍टम (एनपीएस) से आंशिक निकासी/आहरण पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. 10. एक जुलाई से पैन कार्ड बनवाने और इनकम टैक्‍स दाखिल करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा. यह भी पढ़ें काले धन वालों को 31 मार्च के बाद लगेगा 137 फीसदी टेक्स और जुर्माना 18 लाख वार्षिक कमाई वालों को भी मिलेगी होम लोन पर छूट