शेल कंपनियों से टैक्स वसूलेगा आयकर विभाग

नई दिल्ली : जिन शेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द हो चुका है ,उन कंपनियों से आयकर विभाग कर वसूलने की तैयारी में है.विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में करोड़ों रुपये के बकाया कर की वसूली के लिए याचिकाएं दायर कर सकता है. इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी ) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है.

बता दें कि आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाला शीर्ष निकाय सीबीडीटी का मानना है कि सरकार के फर्जी कारोबारी गतिविधियों को रोकने और कालाधन के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कई शेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया था उन पर कई करोड़ का कर बाकी रह गया था.  स्मरण रहे कि सरकार ने पिछले दिनों फर्जी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने से  कई शेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने से कर वसूली प्रभावित हुई थी, जिसकी अब वसूली की जाएगी. अब यह कार्रवाई जितनी जल्दी होगी तो कोर्ट में मामला जल्दी सुलझेगा.

 

उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी ने अपने सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को निर्देश दिया है कि कर विभाग को शेल कंपनियों में फंसे इस बकाया कर को वसूलने की कोशिश के तहत देशभर में एनसीएलटी की विविध शाखाओं में 31 मई तक याचिकाएं दायर करें,ताकि इन फर्जी कंपनियों से वसूली की जा सके.

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