400 बेनामी सौदे सामने आए, 600 करोड़ की सम्पत्तियाँ कुर्क

नई दिल्ली : आयकर विभाग को नए बेनामी कानून के तहत अब तक 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता चला है और 600 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं. इन कामयाबियों को देखते हुए आयकर विभाग नए बेनामी कानून को पूरी तरह अमल में लाना चाहता है, ताकि इच्छित परिणाम धरातल पर सामने आ सके.

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने पिछले साल एक नवंबर से नए बेनामी सौदे 'प्रतिबंध' संशोधन कानून, 2016 के तहत कार्रवाई करनी शुरू की थी.अब विभाग ने पिछले सप्ताह देशभर में 24 बेनामी प्रतिबंध यूनिट 'बीपीयू' बनाई हैं. इसके तहत कार्रवाई की जा रही है. विभाग के बयान के अनुसार आयकर जांच निदेशालय ने 23 मई, 2017 तक 400 से अधिक बेनामी लेनदेन की पहचान की. इनमें बैंक खातों में जमा, प्लाट , फ्लैट और ज्वेलरी शामिल है. इस बेनामी कानून के तहत 240 से अधिक मामलों में अस्थायी रूप से संपत्तियों को कुर्क किया गया है. कुर्क की गई संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 600 करोड़ रुपये हैं.

बता दें कि विभाग ने कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक मामलों में अचल संपत्तियों को कुर्क की गई हैं जिनका मूल्य 530 करोड़ रुपये है. यही नहीं पिछले एक महीने में 10 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर भी छापा मारा है. कई राज भी उजागर हो रहे हैं.जबलपुर में एक ड्राइवर के नाम 7.7 करोड़ रुपये की जमीन थी. जबकि यह जमीन मध्य प्रदेश की सूचीबद्ध कंपनी के मालिक की है. मुंबई में भी एक पेशेवर के पास कई अचल संपत्तियां मिली , जो शेल  कंपनियों के नाम पर खरीदी गई थीं.ये कंपनियां सिर्फ कागज पर थीं.इस कानून में अधिकतम सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान  है.

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