नई दिल्‍ली : आपने अभी तक आकलन वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है तो अब भी आपके पास मौका है. आज से लेकर 31 मार्च तक महज दो दिन का आपके पास समय है. बता दें कि यदि इस बार आप आईटीआर से चूक गए तो कुछ विशेष परिस्थिति में आपके ऊपर जुर्माना तो लगेगा ही, मुकदमा भी चल सकता है. 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है नया वित्त वर्ष, यह चीजें होंगी महंगी इस कारण देना होता है जुर्माना जानकारी के लिए बता दें कि इस तारीख तक इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट पिछले फाइनेंशियल ईयर के आयकरदाताओं को वर्तमान कानूनों के तहत इनकम टैक्‍स का भुगतान करने के लिए आईटीआर दाखिल करने का मौका प्रदान करता है लेकिन देरी से आईटीआर दाखिल करने वालों को जुर्माना देना होता है. 31 मार्च के बाद किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं होगा। इस कारण कच्चे तेल के दामों में दो दिनों से देखी जा रही है नरमी नियत तिथि के बाद नहीं हो सकेगा जमा इसी के साथ इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल न करने या गलत तरीके से इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना और मुकदमा भी चलाया जा सकता है. आइटी डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर 31 मार्च के बाद दायर नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा किसी भी रिफंड को इस तरह के आयकर निर्धारणकर्ता के बैंक अकाउंट में सीधे सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जमा किया जाएगा. सप्ताह के अंतिम दिन, सेंसेक्स और निफ्टी ने किया तेजी का रुख ओला ने UK के लिवरपूल मे शूरू की टैक्सी सर्विस, ड्राइवरों का हुआ फायदा एशियाई बाजारों में नजर आई कमजोरी, आज ऐसा है हाल