नई दिल्ली : कल पूरा देश जश्न के साथ आज़ादी की 72 वी वर्षगांठ मनाने जा रहा हैं. आज़ादी मिले हुए देश को इतने साल गुजर चुके हैं. लेकिन आज भी कई लोगों को तिरंगा फहराने के नियम पता नहीं हैं. Independence Day: जानिए पीएम मोदी को आम जनता के द्वारा दिए गए 30 हज़ार सुझावों के बारे में आइये जानते हैं तिरंगे को फहराने के कुछ नियम. *स्वतंत्रता दिवस पर आमतौर पर कई तरह से झंडा फहराया जाता है लेकिन प्लास्टिक के झंडे फहराने की मनाही है. *23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार आप अपनी कार के अंदर भी झंडे की छोटी प्रतिकृति लगा सकते हैं. लेकिन कार के बोनट पर तिरंगा हर कोई नहीं लगा सकता. *तिरंगे को विशेष अवसरों पर रात को भी फहराया जा सकता है. *देश के तमाम सरकारी भवनों में रविवार और अन्य छुट्‍टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक तिरंगे को फहराया जाता है. 'राष्ट्रीय गीत' और 'राष्ट्रगान' में क्या होता है अंतर? हो चुका है बड़ा विवाद *तिरंगा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है. * तिरंगे को फहराते वक्त बिगुल बजाया जाता है. तिरंगे को हमेशा बिगुल के साथ ही फहराया जाता हैं. *तिरंगे को केवल रोशनी में ही फहराया जाता हैं. *फटे हुए और गंदगी लगे हुए तिरंगे को नहीं फहराया जाता हैं. * 2002 में भारतीय कानून में शामिल हुए 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया' के अनुसार भारत के सभी लोगों को सालभर तिरंगा फहराने का मौलिक अधिकार प्राप्त है. खबरे और भी... स्वतंत्रता दिवस पर पाक में पसरा मातम, हिंदुस्तान ने मार गिराए 2 पाकिस्तानी सैनिक VIdeo: सरोद पर राष्ट्रगान की यह धुन आपका भी मन मोह लेगी स्वतंत्रता दिवस पर गूगल-यूट्यूब पर भी देख सकेंगे पीएम मोदी का भाषण