नई दिल्ली: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला ने ब्रिटेन में प्रवेश के लिए बनाए गए नियमों को ‘अराजक’ करार दिया है. दरअसल, ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने भारतीय यात्रियों के कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की स्थिति को मंजूरी देने से साफ़ मना कर दिया है. इसमें उन यात्रियों को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने कोविशील्ड (Covishield) की खुराक ली है. ऐसे में भारत और ब्रिटेन के बीच विवाद पैदा हो गया है. यही कारण है कि भारत सरकार ने भी अब ब्रिटेन से भारत आने वाले लोगों के लिए 10 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड अनिवार्य कर दिया है. भारत ने शुक्रवार को ब्रिटिश यात्रियों के लिए नए नियमों की घोषणा की है. सीरम के CEO ने एक इंटरव्यू में कहा कि, ‘ये पूरी तरह से अराजक है. मैं सभी देशों से परस्पर सहमत समझौते पर दस्तखत करने के लिए एक साथ काम करने की गुजारिश करता हूं. कम से कम, हम विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा स्वीकृत वैक्सीनों का उपयोग करके एक सर्टिफिकेशन कार्यक्रम को स्वीकार कर सकते हैं.’ दरअसल, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के अनुसार, वहां जाने वाले भारतीय नागरिकों को ‘अनवैक्सीनेटेड’ माना जाएगा. भले ही यात्री टीके की दोनों खुराक क्यों न ले चुका हो. बता दें कि कोविशील्ड ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन (AstraZeneca vaccine) का भारतीय वेरिएंट है और SII इस वैक्सीन को उसी नाम से बनाती है. यह भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा स्वीकृत किए गए छह टीकों में से एक है. भारत ने भी उसी भाषा में दिया जवाब :- नए नियमों के अनुसार, ‘अनवैक्सीनेटेड’ होने पर भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा. वहीं, जैसे को तैसा जवाब देते हुए भारत ने शुक्रवार को घोषणा की है कि चार अक्टूबर से ब्रिटेन से देश में आने वाले सभी लोगों को भी 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा. नई दिल्ली द्वारा घोषित नियमों पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटिश हाई कमिशन ने कहा कि ब्रिटेन भारत में एक प्रासंगिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा वैक्सीनेशन किए गए लोगों के लिए तकनीकी सहयोग पर भारत सरकार के साथ वार्ता जारी रखे हुए हैं. गांधी जयंती पर ट्रेंड हुआ 'गोडसे जिंदाबाद' तो भड़के वरुण गांधी, कह डाली ये बात आमजन पर महंगाई की मार, आज फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पर टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने लगाया 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना