कुलभूषण जाधव पर 16 बार भारत ने मांगा काउंसलर एक्सेस, पाकिस्तान ने नहीं दिया जवाब

नई दिल्ली। कुलभूषण जाधव को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि भारत ने कुलभूषण जाधव को लेकर 16 बार संपर्क किया . पाकिस्तान से काउंसलर एक्सेस मांगा गया लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। कुलभूषण जाधव के परिजन को तक वीज़ा नहीं दिया गया। इस मामले में पाकिस्तान संदेह की स्थिति में है। भारत ने जो 4 मांगी की थीं उनमें कुलभूषण की फांसी को रोका जाना, पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा की गई कार्रवाई को वियना समझौते और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाना घोषित करने, मानवाधिकार हनन का मामला चलाने और भारत को जानकारी दिए जाने संबंधी मांग शामिल की गई थी।

उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव की जान को खतरा था ऐसे में भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस की बात की और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला लाया गया। पाकिस्तान के सैन्य न्यायालय ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन इंटरनेशनल जस्टिस ने इसे रोक दिया। पाकिस्तान का कहना था कि वे राॅ के जासूस थे लेकिन भारत की ओर से यही कहा जाता रहा है कि वे भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे और वे रिटायर हो चुके थे।

जिसके कारण उनका नौसेना से कोई संबंध नहीं था। रिटायरमेंट के बाद वे अपने बिजनेस को लेकर वहां गए थे। पाकिस्तान के सैन्य न्यायालय ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी जिसका विरोध किया गया था और भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि यदि कुलभूषण की जान को कुछ भी होता है तो इसे सुनियोजित हत्या माना जाएगा। अब बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बागले से मीडिया ने काउंसलर एक्सेस पर सवाल किए।

इस पर बागले ने कहा. हमने 16 बार जाधव से मुलाकात के लिए पाकिस्तान से काउंसलर एक्सेस मांगा। इसे खारिज कर दिया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की मां की पिटीशन पर कोई जवाब नहीं दिया। जाधव का परिवार उनसे मिलना चाहता था लेकिन उन्हें पाकिस्तान ने वीज़ा उपलब्ध नहीं करवाया। हालांकि यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियम को माने यह जरूरी नहीं है।

मगर वह ऐसा नहीं करता है तो फिर अमेरिका और अन्य देशों का दबाव उस पर पड़ सकता है और वह वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी रोक के बाद सुषमा स्वराज ने मंगलवार.बुधवार की दरमियानी रात ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैने कुलभूषण की मां से बात कर उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले की जानकारी दी है।

इसके साथ एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने बताया कि कुलभूषण के केस में भारत की ओर से सीनियर लॉयर हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे हैं। बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने 8 मई को पिटीशन दायर की थी। भारत का पक्ष जाने बिना कुलभूषण को फांसी न दी जाए। उनकी फांसी पर रोक लगे।

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