नई दिल्ली: अब रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है ,क्योंकि रेलवे ने अब इसे रेलवे कानून के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक आदेश से प्राप्त हुई है। यह रेलवे द्वारा किया गया नवीनतम उपाय है। रेलवे ने वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई कई कोरोना गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है। रेलवे द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, '' कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों में मास्क लगाना भी शामिल है। इंडियन रेलवे द्वारा ट्रेनों के आवागमन के लिए 11 मई, 2020 को जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में कहा गया है कि सभी मुसाफिरों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क लगे हुए होना चाहिए।'' इस SOP में कहा गया है कि मास्क के अनिवार्य इस्तेमाल और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। दिवंगत अभिनेता विवेक की मृत्यु पर कई कलाकारों ने व्यक्त की संवेदना Covid प्रबंधन: फिक्की 25 मुख्यमंत्रियों को लिखता है, लॉकडाउन से बचने का आग्रह ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने आईपीओ के लिए सेबी के साथ ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस किए फाइल