इंदौर: एमपी के इंदौर में जिला कोर्ट ने एक सराफा व्यापारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 67 वर्ष के इस सराफा व्यापारी पर अपने से 27 वर्ष छोटी बीवी के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने के इल्जाम लगे हैं। महिला ने बताया था कि शादी की पहली रात ही अपराधी ने उसे विदेशी स्टाइल मे अप्राकृतिक संबंध बनाने पर विवश किया था। खबर के अनुसार, अपराधी का नाम गिरीश कुमार सोनी है। गिरीश गुजरात का रहने वाला है। गिरीश की बीवी उससे 27 वर्ष छोटी है। वही महिला का कहना है कि उसके पति के दांत नहीं है। वह नकली दांत लगाता है। अपराधी नकली बत्तीसी से पीड़िता के अंगों को काटता था तथा चोट पहुंचाता था। वह महिला को उदयपुर घुमाने ले गया था। जहां अपराधी ने बीवी के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाए। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो अपराधी ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। उसने कहा कि मेरा करोड़ों का व्यापार है। किसी को बताया तो गुजरात बैठे-बैठे इंदौर में परिवार को खत्म कर दूंगा। जिसके पश्चात् पीड़िता हिम्मत जुटाकर महिला थाना इंदौर पहुंची तथा शिकायत दर्ज करवा दी। इतना ही नहीं महिला ने पुलिस को अपने शरीर पर घाव के निशान भी दिखाए। पुलिस ने मेडिकल करवाया तो घावों की पुष्टि हुई। वही साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस को आदेश दिए कि जल्द गिरफ्तारी की जाए तथा अपराधी की नकली बत्तीसी जब्त की जाए। कहा जा रहा है कि अपराधी की पहली पत्नी का कोरोना काल में देहांत हो गया था। तत्पश्चात, रिश्तेदारों के माध्यम से अपराधी तथा पीड़िता के बीच रिश्ते की बात हुई। अक्टूबर 2021 में दोनों ने शादी की थी। शादी की पहली रात से ही अपराधी गलत तरीके से यौन संबंध बनाने लगा तथा बाद में यही करता रहा। पोक्सो मामले में असम पद्म श्री पुरस्कार विजेता को मिली जमानत मैंने बनाया था Bulli Bai app, निर्दोषों को परेशान करना बंद करे मुंबई पुलिस वरना... "मेरी नहीं हुई तो किसी की होने नहीं दूंगा..." सिरफिरे आशिक ने कर दी युवती की हत्या