ट्रैफिक के नाम पर इंदौर पुलिस की दादागीरी, सरेआम बुजुर्ग को पीटा

इंदौर : पुलिस विभाग को उसके दो नारों जन सेवा और देश भक्ति के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका व्यवहार में कितना पालन होता है यह सभी जन जानते है. खाकी की मनमानी के यूँ तो कई मामले सामने आये है लेकिन पुलिसकर्मियों के व्यवहार में कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा है. इस बात का सबूत हाल ही में इंदौर के राजेन्द्र नगर थाना स्थित प्रतीक पुल पर रविवार शाम को देखने को मिला जब पुल पर चेकिंग के लिए खड़े पुलिसकर्मियों ने एक बुजुर्ग के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि उसके दुपहिया वाहन की चाबी निकाल ली. जब इसका महेश नगर निवासी बुजुर्ग राधेश्याम सोमानी ने विरोध किया तो न केवल उन्हें गाली दी बल्कि उन्हें लात मारकर गिरा भी दिया गया, जो पुलिस की मनमानी की मिसाल है. इस शर्मनाक घटना का वीडियो यह कहानी खुद बयां कर रहा है.

जाने ट्रैफिक को लेकर आपके अधिकार​

सबसे पहले तो यह कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके वाहन की चाबी नहीं निकाल सकते हैं. हैड कान्सटेबल 100 रू तक ही फाईन कर सकता है. वहीं 100 रुपए से अधिक का अर्थ दंड ए एसआई या एसआई ही वसूल सकता है. ट्राफिक कान्सटेबल को आपको गिरफ्तार करने या वाहन जब्त करने का अधिकार नही है. ट्राफिक कान्सटेबल PUC पेपर्स भी नही मांग सकता, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ RTO का है.

ट्राफिक मे कान्सटेबल से लेकर ASI सफेद रंग की वर्दी पहनते है, जबकि CI और उनके ऊपर के अधिकारी खाकी वर्दी में. चालान करते समय अगर ये लोग वर्दी मे नही हो तो इन्हे कार्रवाई का कोई हक नही है. आपको बता दें कि सिर्फ इन चार मामलो मे ट्राफिक पुलिस लाईसेंस जब्त कर सकती है. ये हैं रेड लाइट क्रॉस करने पर, शराब का सेवन करते हुए गाडी चलाने पर, गाड़ी चलाते समय मोबाइल प्रयोग करने पर और ओवर स्पीड गाड़ी चलाने पर. यातायात के नियमों का पालन कीजिये और सुरक्षित रहिये.

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