इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक खबर सामने आ रही है यहाँ मंगलवार को अदालत के आदेश पर मोरनी साड़ी के नाम का गलत तरीके से उपयोग कर साड़ी बेचने वाली दुकान सील की गई। दुकान में लगभग 30 लाख रुपए का माल होने का अनुमान है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के उल्लंघन से जुड़े मामले में दिल्ली की रोहिणी कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। बंगाली चौराहा पर मोरनी हैंडलूम नामक दुकान में मोरनी साड़ी ब्रांड का उपयोग किया जा रहा था। अदालत द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर एवं दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिवक्ता आरती रोहतगी के साथ पुलिस एवं स्थानीय अधिवक्ताओं ने ट्रेडमार्क उल्लंघन की छापामार कार्रवाई की एवं बड़ी मात्रा में मोरनी ब्रांड नाम छपे हुए कपड़े सील किए। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक छापे की कार्यवाही चली। दुकान का संचालन संजय चौहान कर रहे थे। रोहतगी ने कहा कि मोरनी साड़ी के संचालक मनीष मित्तल ने दिल्ली की अदालत में परिवाद लगाया था। छापे के वक़्त मोरनी हैंडलूम दुकान पर बेडशीट, पिलो कवर, कंबल, डोरमेट, पर्दे, गलीचे एवं अन्य सामग्री के बंडल भी सील किए। रोहतगी ने कहा वे अपनी रिपोर्ट दिल्ली कोर्ट में प्रस्तुत करेंगी, जहां 13 मई को सुनवाई होगी। UCC पर फैलाया जा रहा गलत नैरेटिव, सभी को समान न्याय देना इसका उद्देश्य- आरिफ मोहम्मद खान 9 माह तक गर्भ में पालने के बाद जन्म होते ही घोंट दिया मासूम का गला, हैरान कर देने वाला है मामला 'CM और आयोग के अफसरों से कराएंगे मीटिंग', पुणे में प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलकर बोले शरद पवार