पटना. बिहार टोपे घोटाले के मुख्य अभियुक्त बच्चा राय को जमानत प्राप्त हो गई है, बच्चा राय पर आरोप है की उसने अपने कॉलेज के छात्रों को लाभ पहुचाने के लिए मूल्यांकन केंद्र बदलवाया. पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत को 30 दिन के अंदर बच्चा राय पर आरोप गठित करने का भी आदेश दिया. इसके बाद वह जेल से बाहर आ गया. यह संयोग भी देखा जाए की बच्चा राय को जमानत मिलने की अनुमति उस दिन मिली जिस दिन बिहार में इंटर परीक्षा शुरू होने वाली है. यद्यपि एक महीने बाद उसके जेल से निकलने तक इम्तेहान ख़त्म हो जाएगे. पटना हाई कोर्ट के न्याय मूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के बहुत विरोध के बाद भी बच्चा राय को जमानत का आदेश दे दिया और साथ ही यह भी कहा की राज्य सरकार इस मामले से जुडी केस डायरी को कोर्ट के सामने पेश करे. बता दे की बच्चा राय की सहायता के चलते ही कॉलेज छात्र रूबी रॉय फर्जी तरीके से इंटर में टॉप रेंक हासिल कर पाई थी.इस मामले में प्रधान महाधिवक्ता ललित किशोर ने जमानत का विरोध करते हए कहा की बच्चा राय के रिहा होने पर इस केस पर असर होगा. ये भी पढ़े सुप्रीम कोर्ट का आदेश- बिहार का बाहुबली अब जाएगा तिहाड़ इंटर की परीक्षा के पेपर लीक होने की अफवाह से मची अफरा-तफरी लालू ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते कहा, हिम्मत है तो निकालो कुंडली