उज्जैन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासन से लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लक्ष्य की पूर्ति के लिये जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवकों से उक्त योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्ति के लिये 31 मई तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में जिले को 20, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 200 तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 350 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा दिये गये लक्ष्य की पूर्ति हेतु ऋण लेने के इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं से आवेदन-पत्र 31 मई तक कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 205 से प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही को एक करोड़ तक का ऋण उद्योग एवं सेवा व्यवसाय के ट्रेड में परियोजना लागत अनुसार बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें स्वीकृत ऋण का 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपये की मार्जिन मनी देय होगी तथा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर 7 वर्ष तक के लिये दिया जा सकेगा। इस योजना में ऋण लेने के लिये आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिये, आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष तक की होना चाहिये और आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। इन्द्रधनुष अभियान की टास्क फोर्स बैठक