INX केस: सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता चिदंबरम को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से संबंधित, सीबीआई के INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में लोअर कोर्ट की सुनवाई पर मंगलवार (18 मई) को रोक लगा दी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर चिदंबरम और अन्य को नोटिस जारी किया और उनका जवाब मांगा। बता दें, लोअर कोर्ट ने आरोपियों को कागज़ात देने का आदेश दिया था

CBI ने 15 मई, 2017 को केस दर्ज किया था। मामला चिदंबरम के वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 2007 में INX मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की स्वीकृति देने में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज किया था।

इस मामले में कार्ति को CBI ने फरवरी 2018 में अरेस्ट किया था और मार्च 2018 में उन्हें INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल गई थी। इसके अलावा उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने धन शोधन के मामले में भी अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, अदालत ने अब वापस उन्हें नोटिस जारी करते हुए जवाब माँगा है। 

आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू प्रोटोकॉल में किया संशोधन

श्रीलंका मे 21 मई से द्वीप-व्यापी यात्रा पर लगा प्रतिबंध

पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री पेडीरेडी रामचन्द्र रेड्डी ने गांवो के सरपंच को दिए ये निर्देश

Related News