नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के मामले में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। हालांकि, गौर करने वाली बात ये है कि इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वे 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरसत में हैं। बता दें कि चिदंबरम को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि अगर किसी और मामले में पी चिदंबरम की आवश्यकता नहीं हो, तो ही उन्हें रिहा किया जा सकता है। लेकिन सीबीआई से अलग ईडी मामले में पी चिदंबरम हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें जेल में ही रहना होगा। चिदंबरम को जमानत देते हुए अदालत ने एक शर्त भी रखी है कि कांग्रेस नेता देश छोड़कर कही बाहर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामला का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते। चिदंबरम की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे। Ind vs Sa : भारत ने किया क्लीन स्वीप, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रचा इतिहास इमरान के मंत्री का छोटा मुंह बड़ी बात, कहा- अब टैंक या तोपें नहीं चलेंगी, अब परमाणु युद्ध होगा ... भूपेश बघेल को बड़ी राहत, अश्लील सीडी कांड में चल रही ट्रायल पर SC ने लगाई रोक