कोरोना संकट में IRDAI का बड़ा ऐलान, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को दिया ये आदेश

नई दिल्ली: भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा लिए ग्राहकों को कोरोना वायरस के बीच एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक किस्तों में भी अपनी प्रीमियम भर सकेंगे. पहले से जिनकी बीमा पॉलिसी चल रही है वो पॉलिसी का रिन्यूअल मासिक, तिमाही, त्रैमासिक या फिर वार्षिक आधार पर कर सकेंगे. यह उन पॉलिसी के सम्बन्ध में लागू होगा जिनका प्रीमियम अब से लेकर 31 मार्च, 2021 तक देय है.

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों को किस्तों में प्रीमियम भुगतान का विकल्प प्रदान करें. इरडा के निर्देश के अनुसार, बीमाधारक 31 मार्च 2021 तक अपनी सुविधा के अनुसार प्रीमियम की राशि प्रति महीने, तीन महीने, छह महीने के आधार पर भुगतान कर सकते हैं.

आपको बता दें कि कोरोना महामारी से आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे प्रभाव के बीच नियामक ने यह कदम उठाया है. बीमा कंपनी उन उत्पादों के लिये किस्तों में भुगतान ले सकती हैं जो उन्हें उपयुक्त जान पड़ता है. इससे पहले गत वर्ष सितंबर में इरडा ने बीमा कंपनियों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मामले में प्रमाणन के आधार पर प्रीमियम भुगतान विकल्प (कई किस्तों में प्रीमियम का भुगतान) प्रस्तुत करने की इजाजत दी थी. इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र लेना होता था.

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