बैंगलोर: कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) तालुक में अल्लिकल्ली ग्राम प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने भगवान गणेश की पूजा करने पर 7वीं कक्षा के एक छात्रा को बेरहमी से पीटा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। टीचर ने छात्रा भव्यश्री को इस कदर पीटा कि, बच्ची का बायां हाथ टूट गया। पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी हेमलता को 20 सितंबर को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही टीचर हेमलता को छात्र के चिकित्सा खर्च का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई कोलार के लोक शिक्षण उपनिदेशक कृष्ण मूर्ति के निर्देश पर की गई। उसे छात्र के चिकित्सा खर्चों को कवर करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा, ग्रामीणों ने भी शिक्षक के व्यवहार के विरोध में बात की है। पुलिस के मुताबिक, अपराधी ने बच्ची को पिछले हफ्ते स्कूल में गणेश प्रतिमा की पूजा करने की सजा दी। प्रधानाध्यापिका ने छात्रा को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसके बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया। बीईओ मुनिवेंकटरामाचारी ने घायल छात्र से मुलाकात की और सरकारी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी। जम्मू कश्मीर में हुई थी ऐसी ही घटना:- बता दें कि, इसी तरह के मामले में, जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में एक स्कूल शिक्षक और एक प्रिंसिपल पर हाल ही में ब्लैकबोर्ड पर "जय श्री राम" लिखने के लिए 10वीं कक्षा के एक छात्र की पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। छात्र को काफी चोटें आईं थीं और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना काठमांडू के नागरी पैरोल इलाके के सरकारी हाई स्कूल में हुई। बोर्ड पर धार्मिक अभिव्यक्ति लिखी देखकर क्रोधित होने के बाद प्रिंसिपल ने शिक्षक के साथ मिलकर युवक को छड़ी से पीटा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता के माता-पिता से शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की अन्य धाराओं के तहत मामले की जांच शुरू की। अधिकारियों ने बताया था कि वे स्थिति को देख रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हिन्दू धर्मस्थान पर पोत दिया हरा रंग, 786 लिखकर बना दिए चाँद-सितारे, कर्नाटक में अनवर गिरफ्तार 'फंदे पर लटका पति, पत्नी और बच्चों के मुंह से निकल रहा था झाग', उज्जैन में 4 शवों के मिलने से मचा हड़कंप 6 वर्षीय बच्ची का बलात्कार, हत्या कर बाल्टी में फेंका शव.., आरोपी सलामत अंसारी ने कबूला गुनाह