क्या केजरीवाल आतंकी हैं ? जमानत को चुनौती दिए जाने पर भड़कीं दिल्ली CM की पत्नी सुनीता

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज शुक्रवार को दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके पति की जमानत के आदेश को ट्रायल कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि उनके पति के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वह कोई आतंकवादी हों।

दक्षिणी दिल्ली के भोगल में, जहां दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा से अधिक पानी दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही सभी हदें पार कर चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, "केजरीवाल का जमानत आदेश अपलोड होने से पहले ही ईडी उच्च न्यायालय पहुंच गया। वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे केजरीवाल आतंकवादी हों।" सुनीता केजरीवाल ने आतिशी के साथ एकजुटता दिखाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जल मंत्री केवल पानी पिएंगी और कुछ नहीं खाएंगी।

सुनीता केजरीवाल ने कहा कि, "हरियाणा सरकार से अपील करने के लिए दिल्ली की मंत्री आतिशी अनिश्चित काल के लिए सत्याग्रह करने जा रही हैं। वह कुछ भी नहीं खाएंगी और सिर्फ पानी पिएंगी। वह दिल्ली की प्यासी जनता के लिए ऐसा कर रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वह टीवी पर दिल्ली की जनता की पीड़ा देखकर दुखी हैं। उन्हें उम्मीद है कि आतिशी की तपस्या सफल होगी और जनता को कुछ राहत मिलेगी।"  उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी राज्य दिल्ली को पानी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पूछा, "क्या यह राजनीति करने का समय है?"

इस बीच, AAP  सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा की क्रूरता के कारण दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा, "हर धर्म में मान्यता है कि पानी देना पुण्य का काम है। लेकिन, आज दिल्ली के लोग भाजपा की क्रूरता के कारण पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली का पानी हरियाणा से आता है और हरियाणा को पंजाब से पानी मिलता है। पंजाब सरकार कहती है कि हम हरियाणा का पानी नहीं रोकेंगे। लेकिन, हरियाणा की भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर रही है।"

दिल्ली की एक निचली अदालत ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी। हालाँकि, ईडी ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आदेश पर रोक लगाने की मांग की।  केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए अदालत ने आज कहा कि निचली अदालत का आदेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक वह अपनी सुनवाई पूरी नहीं कर लेती।

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