इस्लामाबाद: पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कुलभूषण जाधव को इस बात की अनुमति दे दी है कि वे खुद के लिए एक वकील रखने के लिए और वक़्त ले सकते हैं। न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह, न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की तीन सदस्यीय बेंच, कानून मंत्रालय की तरफ से दाखिल मामले की सुनवाई कर रही थी। यह मामला कुलभूषण जाधव को एक काउंसिल देने से जुड़ा हुआ था। कोर्ट में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और अदालत के सलाहकार वकील हामिद खान भी सुनवाई के समय वहां मौजूद थे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट ने पांच मई को इस संबंध में आदेश दिया था कि कुलभूषण जाधव को वकील रखने के लिए एक और अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार, भारत को यह सन्देश दिया गया था, किन्तु वहां से कोई जवाब नहीं मिला। हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत चाहता है कि जाधव को एक वकील दिया जाए जो बंद कमरे में अकेले उनसे वार्ता करे, किन्तु किसी भी देश में ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन कुलभूषण जाधव को भारतीय काउंसलर के साथ अकेले में बातचीत करने की अनुमति नहीं देंगे। वो केवल हाथ मिला कर भी कुलभूषण जाधव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आमजन को झटका! आज फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 74.44 पर बंद हुआ भारतीय रुपया सोना-चाँदी की कीमतों में आई तेजी, जानिए आज का नया भाव