'चार निकाह करो, लेकिन सभी पत्नियों के साथ समान बर्ताव जरूरी..', इस्लामी कानून के मुताबिक मद्रास HC का फैसला

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि, इस्लामी कानूनों के तहत, एक मुस्लिम व्यक्ति को चार बार शादी करने की अनुमति उसे अपनी सभी पत्नियों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती है। न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमन और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की अदालत ने महिला के आरोपों की सत्यता की पुष्टि की और पारिवारिक अदालत के फैसले का समर्थन करते हुए विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि पति और उसके परिवार ने पहली पत्नी को प्रताड़ित किया।

फैसले में कहा गया, "पति ने पहली पत्नी के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा वह दूसरी पत्नी के साथ कर रहा था। इस्लामिक कानून के मुताबिक यह जरूरी है।" हालाँकि इस्लामी नियम बहुविवाह की अनुमति देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक पुरुष को अपनी सभी पत्नियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना होगा। पुरुष की पहली पत्नी के रूप में पहचानी जाने वाली महिला ने गर्भावस्था के दौरान उत्पीड़न की शिकायत की, जिसमें उसकी सास और भाभी भी शामिल थीं।

महिला ने गर्भावस्था के दौरान उपेक्षा व्यक्त की, जिससे दिए गए भोजन से एलर्जी हो गई। उसने आगे दावा किया कि उत्पीड़न के परिणामस्वरूप गर्भपात हो गया, और बच्चा पैदा न करने के लिए उसे ताना दिया गया। महिला ने रिश्तेदारों से लगातार तुलना करने और उसके खाना पकाने की आलोचना करने का आरोप लगाया। प्रताड़ना बढ़ने पर उसने ससुराल छोड़ दिया।

बार-बार वापस लौटने के अनुरोध के बावजूद महिला वापस नहीं गई। इसके बाद, पति ने पहली महिला से कानूनी रूप से विवाहित होते हुए भी दूसरी महिला से शादी कर ली। अदालत ने सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पति अपनी पहली पत्नी के साथ समान व्यवहार करने में विफल रहा, वैवाहिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा की और वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की, यहां तक ​​​​कि जब वह अपने मायके में रहती थी।

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