नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत द्वारा सरकारी खजाने को 578 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले एंट्रिक्स-देवास सौदे मामले में इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी. माधवन नायर की जमानत आज मंजूर किए जाने का मामला सामने आया है. विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर नायर को ज़मानत दे दी. बता दें कि इस अहम मामले में सीबीआई ने अदालत को बताया कि दो आरोपियों के विदेश में बस जाने से उन्हें तालाब नहीं किया जा सका है.उन्हें समन भेजने की कार्रवाई अभी भी चल रही है.वहीं अदालत ने अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) की पूर्व अतिरिक्त सचिव आरोपी वीणा एस राव के अदालत में हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की. उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि ये हाई प्रोफाइल लोग हैं और जमानत पर रिहा होने पर फरार हो सकते हैं.अदालत ने गैर हाजिर तीन आरोपियों को छोड़ कर पेश हुए अन्य सभी आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली.इनमें इसरो के तत्कालीन निदेशक ए भास्कर नारायण राव और एंट्रिक्स के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक आरके श्रीधर मूर्ति भी शामिल हैं. यह भी देखें भोपाल गैंगरेप पीड़िता को मिला इंसाफ जज मांग रहे थे केस खत्म करने के रूपए