नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज गुरुवार को शाम 4 बजे के आसपास कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। आज बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुए थे। बता दें कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी अदालत में पेश कर चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत में दिल्ली पुलिस के वकील ने ना तो जमानत याचिका का विरोध किया है और ना ही उसका समर्थन किया। अदालत का कहना है कि कानून के अनुसार, ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। बृजभूषण सिंह ने कुद राउज अवेन्यू कोर्ट पहुंचकर जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले 18 जुलाई को इस मामले में उन्हें राहत दी गई थी। अदालत ने उन्हें और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। बता दें कि, 18 जुलाई को सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह की बेंच ने कहा था कि नियमित जमानत पर बहस के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं, अदालत ने आरोपपत्र की बुनियाद पर 7 जुलाई को आरोपियो को पेश होने के लिए समन किया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि बृजभूषण को अरेस्ट नहीं किया गया है। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस के वकील ने उनकी जमानत का विरोध किया था, मगर 20-20 हजार के निजी मुचलके पर दोनों को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई थी। बता दें कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण, जेल से बाहर रहकर मुक़दमे को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए जो पैनल गठित किया गया था, वह पक्षपातपूर्ण था और उसने पहलवानों के बयान वाले वीडियो के साथ छेड़खानी की है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में 50 फीसद महिलाएं, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया पैनल का पुनर्गठन संसद में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, बातचीत कर पुछा हालचाल अमरनाथ यात्रा: कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन को रवाना हुए 6,500 तीर्थयात्री