नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो कि जम्मू-कश्मीर से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर की कोर्ट में लंबित पड़े मामलों की सुनवाई अन्य राज्यों में भी हो सकती है। इसके लिए लंबित पड़े मामलों को दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा। आज से पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू के केस भी दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किए जा सकते है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान की धारा 14 के अनुसार, सबको न्याय पाने का समान अधिकार है। अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो आर्टिकल 136 के तहत सभी को न्याय दिलाएं। सीआरपीसी 25 के अनुसार, किसी एक राज्य के केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है।