श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को हिरासत को खत्म करने का फैसला लिया गया है. मंगलवार को राज्य सरकार ने उमर अब्दुल्ला की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है. इससे पहले उनके पिता और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया था. जम्मू-कश्मीर से संविधान की धारा 370 हटाने और राज्य को दो हिस्सों में विभाजित करने से यानी 5 अगस्त से उमर अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया था. उमर पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) भी लगाया था. उमर पर आरोप था कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम किया था. इस मामले में उमर की बहन सारा ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी. इसी माह उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से पूछा था कि अगले हफ्ते तक बताएं कि उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा रहा है या नहीं? साथ ही अदालत ने कहा था कि यदि आप उमर अब्दुल्ला को रिहा कर रहे हैं तो उन्हें जल्द रिहा कीजिए या फिर हम हिरासत के खिलाफ उनकी बहन की अर्जी पर सुनवाई करेंगे. सारा अब्दुल्ला ने अपनी याचिका में दावा किया था कि अब्दुल्ला के ऑफिशल फेसबुक अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि हिरासत में बंद शख्स के विरुद्ध इस्तेमाल की गई एकमात्र सामग्री उनके सोशल मीडिया पोस्ट हैं. जिन पोस्ट पर यकीन किया गया है उनका अस्तित्व ही नहीं है और गलत और दुर्भावनापूर्ण तरीके से इसे उमर का बताया गया है. कोरोना वायरस : क्या भारतीय जेल से आजाद होने वाले है अपराधी ? कोरोना : इस अस्पताल की क्वरांटाइन व्यवस्था पर भड़का दुबई से लौटा शख्स पेट्रोल-डीजल के दामों में क्या हुआ बदलाव, यहाँ जानिए आज के भाव