नई दिल्ली: नशीले पदार्थ रखने के इल्जाम में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद एक कैदी को अपनी पत्नी की बहन यानी साली के विवाह में शामिल होने के लिए कोर्ट ने छह घंटे की कस्टडी पेरौल दी है। कोर्ट ने आरोपी से कहा है कि इस दौरान का आने-जाने व ठहरने का खर्च उसे खुद ही उठाना होगा। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए के जैन की कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को कहा है कि वह सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक आरोपी को विवाह समारोह में सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में उपस्थित रहने दे। साथ ही कोर्ट ने सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिया है कि वह सादी वर्दी में विवाह समारोह में आरोपी के साथ मौजूद रहें, ताकि पारिवारिक समारोह में आरोपी के हिरासत में होने की वजह से किसी तरह की बाधा ना पड़े। आरोपी की ओर से कहा गया था कि उसकी पत्नी की बहन की शादी है। उसका शादी में शामिल होना जरुरी है। इसलिए उसे कस्टडी पेरौल दी जाए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी को इस तरह विवाह समारोह में शामिल होने की इजाजत देना उचित नहीं है। इस तरह अन्य को भी विकल्प मिल जाएगा। परन्तु कोर्ट ने कहा कि यहां अंतरिम जमानत नहीं कुछ घंटे के लिए इजाजत दी जा रही है। घर में घुसकर माँ-बेटी की नृशंस हत्या, दोहरे हत्याकांड से दहला आगरा 'बॉयफ्रेंड कराता था जिस्मफरोशी, खुद करता था ग्राहकों की बुकिंग...', नाबालिग ने पुलिस को सुनाई आपबीती 14 वर्षीय 'बच्चे' के साथ दुष्कर्म करती थी 23 साल की महिला, बोली- मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ...