चारा घोटाला: लालू यादव को जेल या बेल ? झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई आज

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद के लिए 12 फरवरी का दिन बेहद खास है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दाखिल जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है. इसे लेकर लालू प्रसाद के समर्थकों और परिजनों की नजर होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है.

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. लालू प्रसाद की तरफ से कोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा गया है कि उन्होंने 42 महीने की अवधि जेल में पूरा कर ली है, उन्हें जो सजा दी गई है, उसकी आधी सजा उन्होंने काट ली है. इसलिए उन्हें जमानत प्रदान की जाए. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में पूर्व में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. 

याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल और CBI के वकील राजीव सिन्हा ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने जमानत का विरोध विरोध किया और लालू प्रसाद की तरफ से दिए गए जवाब पर अपना जवाब पेश करने के लिए वक़्त मांगा था. कोर्ट ने वक़्त देते हुए पूर्व में ही 12 फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी थी.

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