सरकार का बड़ा ऐलान, शादियों, सभाओं में अब 500 लोगों को बुलाने की अनुमति

रांची: रविवार को झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दुकानों को खोलने की मंजूरी देते हुए शुक्रवार को शादियों एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 500 कर दी। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया। एक स्थान पर 500 से ज्यादा लोगों के बाहर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। सीएम दफ्तर ने कहा कि 500 से ज्यादा लोगों के घर के भीतर या हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा, जो भी कम हो, पर भी पाबंदी जारी रहेगी।

हालांकि मेले, प्रदर्शनियों तथा जुलूसों पर पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों के ऐलान के पश्चात् पहली बार रविवार को दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। पहले दुकानों को सिर्फ कार्यदिवसों में रात 8 बजे तक खुले रहने की मंजूरी थी। सीएम दफ्तर ने कहा, दुकानें, सिनेमा हॉल, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं। कक्षा 10 एवं उससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की मंजूरी होगी। आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे मगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पूर्ण टीकाकरण जरुरी होगा।

इसके साथ ही सीएम दफ्तर ने कहा, खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की मंजूरी दी गई है, मगर कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ-साथ सरकार ने स्टेडियमों में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत की मंजूरी दी है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना जरुरी रहेगा, बयान में बताया गया है कि मानदंडों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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