नई दिल्ली: राजद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNU) के पूर्व अध्यक्ष व कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के नेता कन्हैया कुमार, अनिर्बान सहित कई आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट में हाजिर हुए. अदालत ने मामले की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कन्हैया कुमार सहित 10 दस आरोपी को सोमवार को पेश होने के लिए तलब किया था. मामले में आरोपी उमर खालिद जेल में कैद हैं. मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई की गई. अदालत में आरोपी कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य, अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन गट्टू, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली और खालिद बशीर भट्ट के वकील अदालत में पेश हुए. अदालत ने सोमवार को ही मामले की चार्जशीट की प्रतिलिपि सभी आरोपियों को सप्लाई करने का निर्देश दिया. कन्हैया कुमार के वकील ने आगे पेशी से छूट की अपील की, किन्तु अदालत ने अभी स्टेज पर पेशी में छूट देने से इंकार कर दिया. बता दें कि अदालत 7 अप्रैल को चार्जशीट की स्क्रूटनी करेगी. अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन गट्टू, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली और खालिद बशीर भट्ट की बिना गिरफ्तारी के पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था जिसके बाद जमानत याचिका दाखिल करने पर अदालत ने आरोपियों को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी. बता दें कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में JNU में 'भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह.. इंशाल्लाह', 'भारत की बर्बादी तक...जंग चलेगी..जंग चलेगी', 'एक अफ़ज़ल मारोगे, तो हर घर से अफ़ज़ल निकलेगा', 'अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है' जैसे देश विरोधी नारे लगाए गए थे. एमएसएमई (MSME): आत्मानिर्भर भारत ’के लिए एक ग्रोथ इंजन की तरह है” 70 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचा क्रूड ऑइल, लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद हवाई अड्डों में अवशिष्ट हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है