नयी दिल्ली- हाल ही में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ बतया जा रहा है की, सरकार ने बताया है कि सरकारी नौकरियों में अकेली अविवाहित महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री वी के सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि समूह ‘सी’ के तहत आने वाली नौकरियों में विधवा, तलाकशुदा और कानूनी तौर पर अपने पतियों से अलग हो चुकी महिलाओं के लिए 35 साल की उम्र तक की छूट पहले से ही है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए यह छूट 40 साल है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय के समक्ष अकेली अविवाहित महिलाओं के लिए नौकरी की खातिर अधिकतक आयु सीमा बढ़ा कर 35 साल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. भारतीय सामान्य बीमा निगम में होने वाली भर्ती के जल्द करें अप्लाई आने वाली सरकारी नौकरी के लिए करें तैयारी और पाएं सफलता आइए प्रतियोगी परिक्षाओं की करें तैयारी BEL Job : भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 200 पदों पर होगी भर्ती सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में आई वैकेंसी के लिए 20 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि