नई दिल्ली: चीन के लिए जासूसी करने के दोष में दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए रिपोर्टर राजीव शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। पुलिस ने राजीव शर्मा को सितंबर में हिरासत में लिया था, किन्तु पटियाला हाउस न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके पश्चात् राजीव शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। राजीव शर्मा पर आरोप है कि वह 2016 से ही चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं। वो पीआईबी कार्ड होल्डर हैं तथा अपने यूट्यूब चैनल के जरिये राजीव शर्मा ने भारत तथा चीन को लेकर कई वीडियो भी डाले हुए हैं, जिनको लाखों व्यक्तियों ने देखा है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 से अब तक राजीव शर्मा को 45 से 50 लाख रुपए संवेदनशील ख़बरों को शेयर करने के लिए शैल कंपनियों के जरिये चीन द्वारा प्रदान कराए गए। दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के समय बताया गया था कि राजीव शर्मा को सेना से जुड़ी हुई संवेदनशील सुचना के दस्तावेज प्रदान कराए गए। इसके अतिरिक्त किंग शी तथा शेर सिंह की सेल कंपनियों के जरिये जो पैसा राजीव शर्मा तक पहुंचाया गया उसको लेकर भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला- नहीं बढ़ाए जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम, हज़ारों लोगों को मिलेगा लाभ पीएम मोदी बोले- सफलता के बहुत करीब है भारत, अगले कुछ हफ्तों में ही मिल जाएगी वैक्सीन मद्रास हाई कोर्ट में रचा गया इतिहास, पति-पत्नी दोनों एक साथ बने जज