नई दिल्ली : घर खरीदारों की राशि वापसी सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को आदेश दिया है कि वह 15 जून तक उसकी रजिस्ट्री में 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जमा करे. बता दें कि जेपी एसोसिएट्स ने खरीदारों से राशि लेने के बाद भी उन्हें घर आवंटित नहीं किए इसका मामला कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ वाली पीठ ने कहा कि यह राशि जमा किए जाने पर होल्डिंग कंपनी जेएएल की सहायक कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही पर रोक बनी रहेगी. यदि 15 जून तक राशि जमा करने में चूक की गई तो जेआईएल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि जेएएल कम्पनी के खिलाफ पहले से ऋण शोधन की कार्यवाही हो रही है.शीर्ष अदालत ने 2,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था, जबकि इस कम्पनी ने अब तक 750 करोड़ रुपए ही जमा किए हैं. कम्पनी के वकील अनुपम लाल दास ने लेनदारों की समिति (कमेटी आफ क्रेडिटर) द्वारा जेआईएल के लिए प्रस्तावित पुनरुद्धार योजना पर फिर से विचार करने की मांग की है. यह भी देखें सहारा की ऐम्बी वेली की नीलामी प्रक्रिया बंद नहीं होगी - सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन से फिर किया इंकार