जज साहब संविधान..! कहते रह गए वकील पर कोर्ट ने नहीं दी राहत, केजरीवाल को कल करना ही होगा सरेंडर

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत बढ़ाने के उनके अनुरोध पर अदालत से अभी तक कोई फैसला नहीं मिला है। फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा और केजरीवाल को 2 जून तक तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा, क्योंकि उनकी मौजूदा अंतरिम जमानत खत्म हो रही है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की अवधि के लिए 10 मई को यह अंतरिम जमानत दी गई थी।

केजरीवाल ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और मेडिकल जांच की जरूरत का हवाला देते हुए अतिरिक्त सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। शनिवार को अदालत की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस विस्तार का विरोध किया। केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने दलीलें पेश कीं, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी ऑनलाइन शामिल हुए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 5 जून को अपना फैसला सुनाने का फैसला किया। हरिहरन ने तर्क दिया कि जमानत देने से इनकार करने से केजरीवाल को लंबे समय से चली आ रही मधुमेह और रोजाना इंसुलिन की जरूरत का हवाला देते हुए जरूरी चिकित्सा उपचार नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि, संविधान का अनुच्छेद 21 केजरीवाल को ये अधिकार देता है। इस पर ED की तरफ से पेश एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने स्वास्थ्य संबंधी दावों के बावजूद सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं और तर्क दिया कि उनकी चिकित्सा संबंधी समस्याएं जमानत की अवधि बढ़ाने का औचित्य नहीं रखती हैं।

राजू ने यह भी उल्लेख किया कि चिकित्सा परीक्षण जल्दी पूरे किए जा सकते हैं और जेल में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक के रूप में केजरीवाल को अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बावजूद प्रचार करने की आवश्यकता थी। केजरीवाल के वकील ने उतार-चढ़ाव वाले शुगर लेवल और बढ़े हुए कीटोन लेवल को खतरनाक स्थिति के रूप में उद्धृत किया गया, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। 

ED ने तर्क दिया कि केजरीवाल स्वास्थ्य के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मांग सकते थे और उन पर अपने स्वास्थ्य और अभियान गतिविधियों के बारे में अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था और जेल में पर्याप्त चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सकती थी। अदालत ने चिकित्सा परीक्षणों के लिए सात दिन के विस्तार की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जिस पर हरिहरन ने जवाब दिया कि होल्टर टेस्ट और पीईटी-सीटी सहित कई परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल न्यायिक प्रणाली के साथ खेल खेल रहे थे और उनके स्वास्थ्य संबंधी दावे जांच में देरी करने का बहाना थे। अदालत 5 जून को निर्णय करेगी कि क्या केजरीवाल को समयसीमा बढ़ाई जाए या उन्हें निर्धारित समय पर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाए।

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