जुनैद हत्याकांड - हाईकोर्ट ने लगाई सुनवाई पर रोक

चंडीगढ़। जुनैद हत्याकांड को लेकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में, इस मामले में निचली अदालत में की जा रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि, उक्त युवक पर कुछ युवकों ने बल्लभगढ़ में चाकूओं से हमला कर दिया था। गंभीर घायल युवक जुनैद की इस दौरान मौत हो गई थी। हत्याकांड की जांच के दौरान, यह बात सामने आई थी कि, ट्रेन में सीट, को लेकर जुनैद का कुछ युवकों से विवाद हो गया था, जिसके बाद, इन लोगों ने जुनैद के ट्रेन से उतरने के बाद, उसकी हत्या कर दी थी।

हालांकि प्रारंभिक तौर पर, बीफ परिवहन और बीफ सेवन की आशंका के चलते हत्या होने की बात सामने आई थी। मगर जांच के दौरान, यह बात सामने आई थी, कि हत्या का मुख्य कारण सीट विवाद था। इस मामले में मुख्य आरोपी ने घटनाक्रम की जानकारी दी थी।

उससे पूछताछ की गई थी। जिसमें उसने बताया था कि, वह 22 जून को नेशनल म्यूजियम में गार्ड की नौकरी कर लौट रहा था। वापसी में उसे ट्रेन पकड़ना थी, ऐसे में वह शिवाजी ब्रिज से मथुरा शटल की एक बोगी में सवार हो गया था। जब रेल ओखला रेलवे स्टेशन पर रूकी तो, उसमें एक अधेड़ व्यक्ति सवार हो गया। उसने बोगी में बैठे मुस्लिम युवकों से सीट मांगी, मगर वे नहीं उठे। ऐसे में, वह व्यक्ति क्रोध में आ गया और, उसने उन युवकों में से एक को मुल्ला कहा और फिर, उसे थप्पड़ मार दिया।

ऐसे में मुस्लिम युवक क्रोधित हो गए, इसी बीच अन्य यात्री भी तैश में आ गए। अब रेल की बोगी में हुए विवाद, को लेकर दो गुट बन गए थे। इसी बीच मुख्य आरोपी ने युवकों को धर्म से जुड़े अपशब्द कह दिए। रेल रूकने पर वे दूसरे डिब्बे में चले गए।

मगर बल्लभगढ़ में स्टेशन परिसर में लगभग 7 से 8 युवक वहां पहुंच गए और, उन्होंने विवाद प्रारंभ कर दिया। इसी बीच इन युवकों ने मुख्य आरोपी को बेल्ट से पीट दिया। बेल्ट से पिटाई के दौरान, मुख्य आरोपी के सिर से रक्त निकलने लगा। ऐसे में वह पिटाई करने वाले युवकों को धमकाने लगा और, आगे न बढ़ने की चेतावनी देने लगा। इसी बीच जब युवक नहीं माने  तो, मुख्य आरोपी ने अपने पास मौजूद चाकू निकालकर युवक पर हमला कर दिया।

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