दीवानी अदालत ने कहा- 'कंगना ने अपने फ्लैट में अनधिकृत निर्माण किया है'

अभिनेत्री कंगना रनौत आए दिन किसी ना किसी विवाद में घिर जाती हैं। अब हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने तीन फ्लैटों को एक में मिलाते समय स्वीकृत प्लान का उल्लंघन किया है। जी दरअसल मुंबई नगर निकाय को अनधिकृत निर्माण गिराने से रोकने की मांग करते हुए दाखिल अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए मुंबई की एक दीवानी अदालत ने यह कठोर टिप्पणी की है। बताया जा रहा है उपनगर डिंडोशी की दीवानी अदालत ने कंगना की याचिका को पिछले हफ्ते ही खारिज कर दिया था लेकिन विस्तृत आदेश बीते बृहस्पतिवार को आया है।

न्यायाधीश एलएस चवन ने कहा है कि, 'खार इलाके में 16 मंजिले भवन के पांचवें माले पर कंगना के तीन फ्लैट हैं। उन्होंने तीनों को एक में मिला लिया गया है। ऐसा करते हुए उन्होंने मुक्त छोड़े गए क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया।' इसके अलावा यह भी कहा गया है कि, 'कंगना ने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर करा दिया। यह स्वीकृत प्लान का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम अधिकारी से मंजूरी जरूरी है।'

आपको पता ही होगा कि बृहन्मुंबई महापालिका परिषद ने मार्च 2018 में अभिनेत्री को अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस जारी किया था। वहीं दूसरी बार नोटिस में अभिनेत्री को मूल स्वरूप बहाल करने को कहा गया था और अनधिकृत हिस्सा गिरा देने की चेतावनी दी गई थी। यह देखते हुए कंगना ने इस नोटिस को चुनौती दी थी और कोर्ट से कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अब कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना डाला है।

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