बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों बड़ी मुश्किल में है। जी दरअसल उन्होंने सिख (Kangana Ranaut Case) समुदाय पर विवादित बयान दिया था और उससे जुड़े एक मामले के चलते आज वह मुंबई पुलिस के सामने पेश होने वाली हैं। जी दरअसल कंगना को बीते बुधवार को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज करवाना था हालाँकि वह किसी निजी काम के चलते वहां जा ना सकी। मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो कंगना रनौत आज सुबह 11 बजे के करीब अपना बयान दर्ज करवाने के लिए खार पुलिस स्टेशन पहुंच सकती हैं। आप सभी को बता दें कि कंगना ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में किसानों के आंदोलन को कथित रूप से एक अलगाववादी समूह से जोड़ा था और सिख समुदाय पर टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी के बाद एक सिख संगठन ने शिकायत की। उसी शिकायत के बाद पिछले महीने खार पुलिस थाने में रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी FIR के संबंध में कंगना को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना है और अपना पक्ष रखना है। वहीं पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में कंगना को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। उस समय कंगना रनौत के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को यह सफाई दी थी कि वह 22 दिसंबर को खार पुलिस के समक्ष पेश होंगी। हालाँकि बीते बुधवार को जब कंगना पेश नहीं हुई तो उनके वकील ने पेश होने के लिए दूसरी तारीख दिये जाने का अनुरोध किया। बीते बुधवार को कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, ”हाईकोर्ट के आदेश की भावना, उद्देश्य और मंशा के अनुसार, हमने जांच अधिकारी से एक पहले की तारीख का अनुरोध किया और हम अदालत की अगली सुनवाई से पहले प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते थे। जांच अधिकारी हमें समायोजित करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने न तो मेरे फोन कॉल और न ही संदेशों का ही कोई जवाब दिया, साथ ही उन्होंने उस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया जो उन्हें आदेश के तुरंत बाद भेजा गया था।” आगे उन्होंने कोर्ट में कहा, ”अब मेरी मुवक्किल उपलब्ध किसी अन्य निकट तिथि पर उनके सामने पेश होंगी। यदि अधिकारी हमें समय नहीं देते हैं, तो हम इस मामले का फैसला उच्च न्यायालय पर छोड़ देंगे जो इसके गुण-दोष के आधार निर्णय करेगा।” आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि वह 25 जनवरी, 2022 तक रनौत को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, जिसमें किसानों के विरोध प्रदर्शन को कथित तौर पर एक अलगाववादी समूह से जोड़ा गया था। उस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि यह विषय कंगना की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। वहीं इसके बाद अदालत ने कंगना को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। कोरोना: फाइजर की गोली को मिली मंजूरी, जानिए किसके लिए होंगी इस्तेमाल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला संग 'अश्लील' हरकत करने लगा वकील, और फिर।।। जिस्मफरोशी की सूचना मिलने पर पुलिस ने मारा छापा, स्कूल ड्रेस में मिली लड़की