गुना। प्रदेश के गुना में एक नाबालिग के साथ उसके कराटे टीचर ने कुछ आरोपियों के साथ मिलकर बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। कोतवाली इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग बालिका से 26 जनवरी 2020 को छेड़छाड़ की गई थी। बालिका अपने घर से किताब लेने निकली थी इसके बाद बालिका काफी देर तक अपने घर नहीं पहुंची थी। बच्ची के ना मिलने पर परिवार ने घर के आस पास पूछ ताछ की परन्तु कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद बच्ची के परिवार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके अगले ही दिन पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में बरामद किया और अस्पताल में ही बच्ची का बयान लिया। पहले कराटे टीचर ने मासूम बच्ची को अपनी बातो में फसाया और उससे कहा की वह कराटे का सर्टिफिकेट दिलाएगा, जिसके कारण बच्ची को सार्टिफिकेट लेने ग्वालियर जाना पड़ेगा। इसी तरह उसे बेहला फुसला कर सर्टिफिकेट दिलाने के लिए गुना से गवालियर ले गया। इसी दौरान उसे बेहोशी की दवाई दी जिससे बच्ची बेहोश हो गई। जब बच्ची को होश आया तो वह बाइक के बिच में बैठी हुई थी, आगे एक आरोपी बाइक चला रहा था और कराटे टीचर बच्ची के पीछे बैठा हुआ था। बताया जा रहा है की बच्ची ने अपना बयान कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन में बदल दिया था। जानकारी अनुसार 24 फरवरी 2021 को मुख्य परीक्षण में यानि मेन एग्जामिनेशन में बच्ची ने बयान दिया था की उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। बच्ची ने आरोपियों के खिलाफ बयान दिया था, परन्तु 15 माह बाद 13 मई 2022 को कोर्ट में लड़की ने अपने बयान बदल दिए। कोर्ट ने बच्ची के पहले बयान को ही मान्यता दी और 7 जून को आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के द्वारा विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने सुनाया। 'तानसेन नगर' नाम से जाना जाएगा MP का ये क्षेत्र, CM शिवराज ने किया बड़ा ऐलान दहेज़ की मांग पूरी नहीं कर पाई पत्नी, तो मोहम्मद कलीम ने तीन तलाक़ देकर घर से निकाला, केस दर्ज धर्मांतरण के खिलाफ अब 'आदिवासियों' ने कसी कमर, शहडोल के 70 गाँवों से सामने आए थे मामले, अब बड़े एक्शन की तैयारी