कर्नाटक सरकार ने डेंगू को घोषित किया महामारी, नियम तोड़ने वालों पर लगेगा जुर्माना

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने डेंगू बुखार को, इसके गंभीर रूपों सहित, कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 के तहत आधिकारिक तौर पर महामारी घोषित कर दिया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक महामारी रोग विनियम, 2020 में संशोधन के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य मच्छर जनित बीमारी को नियंत्रित करने के प्रयासों को तेज करना है।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, "कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 (कर्नाटक अधिनियम 26, 2020) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक सरकार ने डेंगू बुखार, जिसमें डेंगू बुखार के गंभीर रूप भी शामिल हैं, को कर्नाटक राज्य में एक महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया है।"

संशोधित नियम मालिकों, अधिभोगियों, बिल्डरों और भूमि, भवन, पानी की टंकियों, पार्कों और खेल के मैदानों के प्रभारी लोगों पर मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उपायों को लागू करने के लिए दायित्व डालते हैं। ये नियम मच्छरों की आबादी को कम करने और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में डेंगू बुखार के प्रसार को कम करने के लिए बनाए गए हैं। गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया जाएगा: शहरी क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन के लिए 400 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपये, शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक संस्थाओं और अन्य निर्दिष्ट स्थानों के लिए 1,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये। सक्रिय निर्माण स्थल, परित्यक्त क्षेत्र और खाली पड़े स्थलों पर स्थान की परवाह किए बिना 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। नए नियम राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों की प्रतिक्रिया हैं।

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