बैंगलोर: कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिजाब, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसलिए हिजाब पहनना जरुरी नहीं है। इसके साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है। बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दाखिल की थी। इस पर 9 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि उन्हें कक्षा के अंदर भी हिजाब पहनने की इजाजत दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी। यहां, उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में अचानक 6 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को कक्षा के अंदर हिजाब पहनने के लिए मना किया था, मगर वे नहीं मानी। इसके बाद लड़कियों ने प्रेस वार्ता करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था। बताया गया था कि, कुछ दिन पहले विवादित संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने इन छात्राओं के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद ये छात्राएं अचानक कक्षा में हिजाब पहनने की मांग करने लगीं। इसके विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देश में हिजाब को लेकर बवाल मच गया था। जहाँ अब तक सब कुछ सही चला आ रहा था और छात्राएं यूनिफार्म में स्कूल आ रही थीं, वहीँ इस विवाद के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम छात्राएं अचानक हिजाब पहनने की मांग करने लगीं। स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए। वहीं, फैसले से पहले ही कर्नाटक के कई जिलों में हिंसा की आशंका को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान मैदान में हुई गोलियों की बरसात, प्लेयर संदीप नंगल की गई मौत पुनर्निर्धारित जेईई (मुख्य) इंटर परीक्षाओं को प्रभावित कर सकता है फ्लाईबिग ने हैदराबाद-गोंदिया के रूट के लिए दैनिक उड़ान शुरू की