'हिजाब विवाद' पर आज फैसला देगा कर्नाटक हाई कोर्ट ! जानें अचानक कैसे भड़क उठा था ये मुद्दा ?

बैंगलोर: कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज उच्च न्यायालय अपने फैसला दे सकता है. कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायमूर्तियों की बेंच स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर सुबह 10.30 बजे इस मामले पर अंतरिम आदेश सुनाएगी. कर्नाटक उच्च न्यायालय में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दाखिल की थी. इस पर 9 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था. 

लड़कियों ने याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि उन्हें कक्षा के अंदर भी हिजाब पहनने की इजाजत दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है. कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी. यहां, उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में अचानक 6 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थी. कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को कक्षा के अंदर हिजाब पहनने के लिए मना किया था, मगर वे नहीं मानी. इसके बाद लड़कियों ने प्रेस वार्ता करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था. बताया गया था कि, कुछ दिन पहले विवादित संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने इन छात्राओं के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद ये छात्राएं अचानक कक्षा में हिजाब पहनने की मांग करने लगीं. 

इसके विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देश में हिजाब को लेकर बवाल मच गया था. जहाँ अब तक सब कुछ सही चला आ रहा था और छात्राएं यूनिफार्म में स्कूल आ रही थीं, वहीँ इस विवाद के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम छात्राएं अचानक हिजाब पहनने की मांग करने लगीं. स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए. मामला हाई कोर्ट में होने के बाद भी हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन होते रहे. अब जब आज अदालत इस मामले पर फैसला देने वाली है, तो कर्नाटक के कई जिलों में हिंसा की आशंका को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है.

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